Mahatari Vandan Yojana 2024
योजनांतर्गत पात्रता :-
योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होंगी जो
1. विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।
2. आवेदन के कलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
3. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी।
योजनांतर्गत अपात्रता
योजना अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी -
1. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
2. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग / उपक्रम/मण्डल/स्थानीय निकाय में स्थायी/ अस्थायी / संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हो।
3. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हो।
4. जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मण्डल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।
परिभाषा :-
1. परिवार परिवार से तात्पर्य पति, पत्नि एवं उन पर आश्रित बच्चों से है।
2.स्थानीय निवासी स्थानीय निवासी से तात्पर्य छत्तीसगढ़ में निवासरत व्यक्ति से है।
3.आयकरदाता- ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो।
4.विवाहित महिला 21 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु की विवाहित महिलायें जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता भी सम्मिलित है।
5.पोर्टल/ऐप- योजना के संदर्भ में पोर्टल / ऐप से तात्पर्य महतारी वंदन योजना के वेब पोर्टल / मोबाईल एप्लीकेशन से है।
6.आधार कार्ड- आधार एक 12 अंको की व्यक्तिगत पहचान संख्या है जो भारत के निवासियों के लिए पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है।
7. राशन कार्ड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा परिवारों के पहचान हेतु जारी किया गया राशन कार्ड।
8.मतदाता परिचय पत्र-भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता परिचय पत्र (EPIC Card) ।
9.पैन कार्ड-पैन आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया दस अंकों का अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक नंबर है।
उद्देश्य :-
प्रदेश में महिलाओं के साथ भेदभाव, असमानता को दूर करना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार लाना, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करना।
हितग्राही को दी जाने वाली सहायता-
1. प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में रू. 1000/- प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जायेगा।
2. ऐसी महिलाएं जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं से प्रतिमाह रू. 1000/- से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसे पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृति की जायेगी, जिससे उन्हें कुल राशि रू. 1000/- की मासिक राशि प्राप्त हो सकें।
योजना का क्रियान्वयन :-
योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी
आवेदन करने का माध्यम योजना हेतु आवेदन महतारी वंदन योजना के ऑनलाईन पोर्टल (https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in) तथा योजना के मोबाईल ऐप द्वारा निम्नानुसार माध्यमों से भरे जा सकेंगे -
1. आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरे जाने हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगिन आईडी से।
2. ग्राम पंचायत स्तर से आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम / ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम प्रभारी) की लॉगिन आईडी से।
3. परियोजना कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग से भी आवेदन किए जा सकेंगे, इस हेतु परियोजना स्तर की लॉगिन आईडी से।
4. आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से अथवा मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन भरे जाने की यह प्रक्रिया ओ.टी.पी. आधारित होगी तथा संबंधित आंगनवाडी केन्द्र का चयन अनिवार्य होगा। इस हेतु वेब पोर्टल पर प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों ग्रामवार / वार्डवार सूची उपलब्ध होगी।
5. नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वार्डों में नगरीय निकायों के द्वारा वार्ड प्रभारी बनाए जाएंगे तथा वार्ड प्रभारी को लॉगिन आईडी प्रदान की जाएगी। आवेदन वार्ड प्रभारियों के माध्यम से, वार्ड के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों की लॉगिन आईडी के माध्यम से, परियोजना कार्यालय के लॉगिन आईडी के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के आवेदन भरे जा सकते है। साथ ही क्रमांक 4 अनुसार आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदन भरे जाने की निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-
1. आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
2. ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवेदिका के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र/परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में उपलब्ध होंगे। इन प्रपत्र में आवेदिकाओं को समस्त जानकारी तथा आवश्यक प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न कर अपने हस्ताक्षर सहित ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में अथवा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में प्रदाय करना होगा। आवेदिका को उसके द्वारा भरे गये आवेदन की प्री-प्रींटेड पावती दी जावेगी।
3. आवेदिकाओं द्वारा सीधे पोर्टल पर भी पब्लिक लॉगिन से आवेदन किया जा सकेगा। पोर्टल अथवा मोबाईल एप के माध्यम से स्वतः आवेदन करने वाली आवेदिकाओं को कंडिका 8.2.7 में उल्लेखित समस्त दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदन या प्रमाण पत्र अस्पष्ट होने की स्थिति में मांगे जाने पर अपने आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजो के साथ हार्डकापी में निकट के आंगनवाड़ी केन्द्र / ग्राम पंचायत/वार्ड/परियोजना कार्यालय के प्रभारी के पास जमा किया जाना होगा ताकि सत्यापन किया जा सकें।
4. उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय / आंगनबाड़ी केन्द्र / परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैम्प में कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाईन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज होने पर एसएमएस के माध्यम से पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर सूचना प्राप्त होगी।
5. आवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर आंगनवाड़ी केन्द्र की लॉगइन आईडी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से, ग्राम की आईडी से भी ग्राम सचिव के द्वारा भरा जा सकेगा। इस हेतु प्रत्येक ग्राम के लिए भी आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम की आईडी भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जाएगी।
6. योजना के आवेदन भरे जाने हेतु ग्राम पंचायत के सचिव, ग्राम प्रभारी होगे तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक प्रभारी होंगी।
पोर्टल में आवेदन भरने हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड आंगनबाड़ी केन्द्र एवं ग्राम पंचायत को प्रदाय की जाएगी। इसके साथ ही बाल विकास परियोजना कार्यालय स्तर से भी आवेदन भरे जाने हेतु लॉगिन आईडी उपलब्ध कराया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदक महिला को आवेदन किए जाने हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
1. स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो।
2. स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज़। (निवास प्रमाण-पत्र / राशन कार्ड / मतदाता पहचान-पत्र)।
3. स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड।
4. स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड। (यदि हो तो)
5. विवाह का प्रमाण-पत्र / ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायो द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ।
6. विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ।
7. परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी / वार्ड / ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
8. जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10 वी या 12 वी की अंकसूची / स्थानांतरण प्रमाण पत्र/पैन कार्ड / मतदाता परिचय-पत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस। (कोई एक)
9. पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति ।
10. स्व-घोषणा पत्र/शपथ-पत्र । (आवेदन के साथ संलग्न)
आवेदको के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए उपरोक्त दस्तावेजो के सत्यापन की आवश्यकता होने पर आवेदक को स्वयं उल्लेखित स्थलो पर उपस्थित होना होगा।
1.अनंतिम सूची का प्रकाशन आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल / ऐप पर ग्राम पंचायत /वार्डवार प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/ वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जाएगा।
2.आपत्तियों को प्राप्त किया जाना प्रदर्शित अनंतिम सूची में निर्धारित अवधि तक आपत्तियां पोर्टल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं परियोजना कार्यालय में भी लिखित रूप से भी आपत्ति, आवश्यक प्रमाण के साथ की जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी / परियोजना कार्यालय द्वारा पोर्टल/ऐप पर दर्ज किया जाएगा। जो आपत्तियां लिखित (ऑफ लाईन) प्राप्त हुई है, उनके संबंध में प्रत्येक स्तर पर अग्रिम कार्यवाही पंजी संधारित की जाकर ऑनलाईन अपलोड की जाएंगी। आपत्तियां केवल सूची में दर्ज महिलाओं की पात्रता के संबंध में प्रमाण सहित की जा सकेगी।
3.आपत्ति निराकरण समिति प्रदर्शित अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा -
ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, क्षेत्र का तहसीलदार/ नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
नगर निगम क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम, अथवा उनके प्रतिनिधि/परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
आपत्तियों की जांच एवं अंतिम सूची जारी किया जाना आवेदन पर आपत्ति की जांच एवं निराकरण निर्धारित तिथि के भीतर समिति द्वारा किया जायेगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेगी, जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों का राज्य स्तर पर रेंडम चयन किया जाकर ऐसे चयनित आवेदनों की पात्रता संबंधी विशेष जांच की जा सकेगी।
समस्त आपत्तियों की समय-सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/सीएमओ, नगरीय निकाय/ आयुक्त, नगर निगम द्वारा स्वीकृत की जाकर पोर्टल ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी। सूची का प्रिंट आउट ग्राम पंचायत / वार्ड स्तर पर भी चस्पा किया जायेगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।
अपील का प्रावधान अंतिम सूची जारी होने के पश्चात् अपात्र हितग्राहियों को यदि यह लगता है कि आपत्ति निराकरण समिति के द्वारा अपात्र किये जाने से संतुष्ट नहीं है तो अपात्र हितग्राही इसके विरूद्ध में जिला कलेक्टर के समक्ष समस्त दस्तावेजों के साथ अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अपील आवेदन पर जिला कलेक्टर के द्वारा समुचित परीक्षण करते हुए 15 दिवस के भीतर इस पर निर्णय किया जावेगा। जिला कलेक्टर के निर्णय उपरांत आपत्ति निराकरण समिति द्वारा तद्नुसार कार्यवाही की जावेगी। अपील आवेदन पर जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।
पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाना अंतिम सूची में पात्र हितग्राही को ग्राम सचिव / वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभान्वित होने संबंधी स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी।
हितग्राही को राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन ऑनलाईन प्रविष्टि के समय उक्तखाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती से सूचित किया जाएगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता (आधार लिंक डीबीटी आधारित) खुलवा लें। इसके लिए जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
नियमित परीक्षण एवं सत्यापन भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जायेगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन योग्य होने की सूचना उसे दी जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आपत्ति सही पाये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा संबंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा तथा भुगतान की गयी राशि की वसूली की जा सकेगी।
मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात् अंतिम सूची से विलोपित किए जाएंगे।